नैनीतालः जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल, अपहरण, ओवरराइटिंग और रिपोलिंग का मामला! हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने रखा अपना पक्ष, 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। बीती 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 सदस्यों के अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत चुनाव में रिपोलिंग को दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 18 सितंबर की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आरोपों की सुनवाई चुनाव आयोग में हो चुकी है। आज वहां से आदेश आने की सम्भवना है। जिसपर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 18 सितंबर की तिथि नियत की है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्यय की खण्डपीठ में हुई। ओवर राइटिंग मत को लेकर दायर याचिका में कहा गया कि एक मतपत्र में छेड़छाड़ हुई है। उसके क्रमांक 1 में ओवरराइटिंग कर उसे क्रमांक 2 लिख दिया गया, जिससे मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया गया। बिना बताए मत पत्रों की गणना कर दी गई। इस मामले को सदस्य पूनम बिष्ठ ने चुनोती दी है।