Oct 10, 2026 Login
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उत्तराखंड: गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटीज से DAV की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Uttarakhand: High Court stays order to terminate DAV's affiliation with Garhwal Central Universities

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से डीएवी कॉलेज देहरादून सहित 9 अन्य कालेजों की सम्बद्धता समाप्त किए जाने को लेकर डीएवी कालेज मैनेजमेंट की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। खण्डपीठ ने केवल डीएवी कॉलेज की सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश पर ही रोक लगा रखी है अन्य कॉलेजों पर नही। क्योंकि आज डीएवी कॉलेज के द्वारा ही याचिका दायर की गयी है।

मामले के अनुसार डीएवी कॉलेज प्रबंधन ने उच्च न्यायलय ने याचिका दायर कर कहा है कि हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की एक्जयुक्यूटिव बोर्ड ने डीएवी कॉलेज सहित 9 अन्य कालेजों की सम्बद्धता समाप्त कर दी। जिसमे देहरादून के कई बड़े कालेज भी शामिल है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कालेजो की सम्बद्धता समाप्त करते हुए उनकी विश्वविद्यालय की बेबसाइट से नाम हटाने के आदेश भी दे दिए है। जिसकी वजह से हजारों बच्चों के भविष्य पर खतरा उतपन्न हो गया  है। याचिका में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय ने बिना किसी कालेज का पक्ष सुने न ही नियमावली का अवलोकन किए उनकी सम्बद्धता समाप्त कर दी इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाय।