उत्तराखंड HC:14 एकड़ सीलिंग भूमि पर अतिक्रमण कर मिलीभगत से भूमि की सेल डीड कर बेचने के मामले में हाईकोर्ट सरकार को दिए निर्देश!
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर के बरखेड़ा पांडे में सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण करने और उसे बेच दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने सरकार को निर्देश दिए है कि उक्त भूमि का मौका मुयाना कर उसकी रिपोर्ट छः सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने विपक्षी जिला अधिकारी उधमसिंह नगर, उपजिला अधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर परमहंस,लखविंदर सिंह, कश्मीरी देवी, प्रभात कुमार, राजविंदर व परमजीत कौर को नोटिस जारी कर जवाब पेस करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने छः सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि सरफराज निवासी बरखेड़ा पांडे काशीपुर ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बरखेड़ापाण्डे काशीपुर में करीब 14 एकड़ सीलिंग की भूमि है। जिसपर भूमि पर अतिक्रमण कर सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त भूमि का सेलडीड कराकर बेच दिया है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। याचिका के कहा गया कि सीलिंग भूमि की सेल डीड नही की जा सकती न ही इस पर अतिक्रमण किया जा सकता है। इस भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।