नजूल भूमि पर नैनीताल डीएम का बड़ा फैसला, 9 एकड़ जमीन के पट्टे रद्द, सरकार के नाम दर्ज हुई लैंड
जनपद ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर तहसील की 9 एकड़ भूमि पर जिलाधिकारी नैनीताल के न्यायालय ने बड़ा फैसला देते हुए सभी पट्टों को रद्द कर दिया है। साथ ही रुद्रपुर तहसील को आदेश का तत्काल अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने पाया कि उक्त भूमि नजूल भूमि है, जिसे गलत तरीके से वर्ग 4 में चढ़ाया गया था।
ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर क्षेत्र में नजूल भूमि पर कब्जे और नियमों के उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ग्राम रुद्रपुर की करीब 3.60 हेक्टेयर (लगभग 9 एकड़) भूमि के सभी पट्टे निरस्त कर दिए हैं। अब यह भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई है। डीएम न्यायालय नैनीताल में वाद संख्या 51/4, 51/5 व 51/6 (वर्ष 2018-19) की लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। मामले में खसरा संख्या 66, 69 और 70 की भूमि पर वर्ष 2015 में किए गए पट्टा नियमितीकरण और भूमिधरी अधिकार को भी अवैध ठहराते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। यह वाद स्वर्ण सिंह, दर्शन सिंह और हरकेवल/हरपाल सिंह द्वारा पूर्व में कलेक्टर ऊधम सिंह नगर के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें बाद में आयुक्त न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में वर्ग-4 भूमि के नियमितीकरण का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।