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मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केसः सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला! सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

Mumbai train blast case: Supreme Court overturns High Court's decision! Stays the decision to acquit all 12 accused

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि जिन आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। उन्हें वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन के सिंह की पीठ ने कहा कि हमें बताया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि बरी किए गए इन 12 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को दूसरे केसों के लिए नजीर नहीं माना जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों को वापस जेल भेजने की कोई मांग नहीं की। तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक स्वतंत्रता से जुड़े मसले पर स्टे का सवाल है, मैं चिंतित हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे चाहता हूं, लेकिन उन्हें दोबारा जेल भेजना मेरा उद्देश्य नहीं है। वे पहले ही रिहा हो चुके हैं। फैसले में कुछ टिप्पणियां हैं, जिनसे मकोका के तहत चल रहे अन्य मामलों पर असर पड़ सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है इसलिए उन्हें वापस जेल भेजने का सवाल नहीं है। बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई सिलसिलेवार धमाकों में 180 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।