उत्तराखंड:समान नागरिक संहिता जल्द होगी लागू,CM धामी ने ट्वीट कर किया एलान! Blueprint हो गया है तैयार,जानिए क्या होगा समान नागरिक संहिता के अंतर्गत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा एलान किया है. CM धामी ने Tweet करते हुए जानकारी दी है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) कानून जल्द लागू करेंगे.

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC का Blueprint भी तैयार हो चुका है। धामी सरकार द्वारा तैयार इस Blueprint के अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वह विवाह से पहले Graduate हो सकें। इस Blueprint में पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार प्राप्त होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही उसकी पत्नी के लिए भी लागू होगा।
फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं वहीं मेंटेनेंस का भी इसमें ध्यान रखा गया है कि अगर पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा न हो, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी।
इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा जिसका एक legal Format होगा। इस Draft में नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्री को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी की बात कही गई है. अगर पत्नी पुर्नविवाह यानी दोबारा शादी करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले compensation में माता पिता का भी हिस्सा होगा.
मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का मुद्दा फिर से उठाया है, जिसे लेकर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं.
आपको बता दें कि विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता (UCC) की जरूरत पर नये सिरे से गौर करने का फैसला किया है और लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित किए हैं.