बड़ी खबरः सीजेपी के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट! भारी फोर्स तैनात, ट्रेन-मेट्रो सेवाएं बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद मेट्रो स्टेशनों, रेलवे सेवाओं और सड़कों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों की संख्या कम करने और सड़कों पर बैरिकेडिंग की समीक्षा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं और कुछ ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। इस पर सीजेआई ने सवाल किया कि क्या कई मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह बंद रखने की योजना है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि स्थिति सामान्य होने तक एहतियात के तौर पर स्टेशनों को बंद रखा गया है। प्रशासन हालात की समीक्षा कर उसके अनुसार निर्णय लेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग नौकरी और पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं। ऐसे में मेट्रो सेवाओं पर व्यापक पाबंदियों से आम नागरिकों को परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए केवल उतने ही कदम उठाए जाने चाहिए, जितने जरूरी हों। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे सहित सुरक्षा के दूसरे उपाय उपलब्ध हैं, इसलिए आम जनता की आवाजाही बाधित किए बिना भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार होना चाहिए।
पुलिस ने अनुमति देने से किया इनकार
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, CJP के प्रदर्शन का आवेदन 7 अक्टूबर को मिला, जबकि कार्यक्रम 10 अक्टूबर को प्रस्तावित है। पुलिस ने निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं होने और पिछले प्रदर्शनों में नियमों के कथित उल्लंघन को अनुमति नहीं देने की वजह बताया है। नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। रेलवे से जुड़ी जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से संबंधित 38 ट्रेनें रद्द की गई हैं। वहीं, 5,000 से अधिक यात्रियों के अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाने की खबर भी सामने आई है। चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली और नोएडा पुलिस के साथ बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं।