उत्तराखंड: नरेंद्रनगर पालिका अध्यक्ष चुनाव विवाद पहुंचा हाईकोर्ट! नामांकन निरस्त होने पर उठे सवाल, 8 जून को होगी अहम सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पालिका नरेंद्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़े मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तिथि निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान इस पहलू पर भी विचार किया गया कि जब चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका (Election Petition) का वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है, तब क्या याचिकाकर्ता को उसी उपाय का सहारा लेना चाहिए अथवा इस मामले में रिट याचिका के माध्यम से भी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। बता दें कि जनपद टिहरी गढ़वाल नरेंद्रनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार राजेंद्र सिंह गुसाईं द्वारा याचिका दायर कर कहा है कि उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल सका। याचिका में तर्क दिया गया है कि नामांकन निरस्त होने से चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर (Level Playing Field) का सिद्धांत प्रभावित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप केवल एक उम्मीदवार विक्रम शेष रह गए हैं और उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने की स्थिति बन गई है। याचिका में प्रार्थना की गई है कि राजेंद्र सिंह गुसाईं का अध्यक्ष पद के लिए दाखिल नामांकन पत्र गलत तरीके से निरस्त किया गया है, इसलिए न्यायालय मामले में हस्तक्षेप करते हुए उचित राहत प्रदान करे।