उत्तराखंडः पंतनगर विवि के 77 सेवानिवृत्त शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत! पेंशन से काटी गई राशि को 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करने के निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पंतनगर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवानिवृत्त के बाद पेंशन से रिकवरी किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्य कोषागार अधिकारी उधमसिंह नगर, पंतनगर विश्वविद्यालय के निदेशक को आदेश जारी कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से काटी गई राशि को 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करने को कहा है। बता दें कि पंतनगर विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वे पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और वर्ष 1-1-2006 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्ष 2016 में उनको मुख्य कोषाधिकारी के द्वारा गलत तरीके से अधिक का भुगतान कर दिया था। 31 दिसम्बर 2022 को कोषाधिकारी ने निदेशक को पत्र भेजकर कहा कि अतरिक्त दिए गए भुगतान राशि की इनसे रिकवरी की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना उनका पक्ष सुने उनके खाते से 1 लाख 54 हजार रुपये की रिकवरी की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी सरकारी गजट 2009 के नोटिफिकेशन के अनुसार उनकी पेंशन की राशि से रिकवरी नही की जा सकती है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उनकी पेंशन से विश्वविद्यालय द्वारा जो रिकवरी की गई है। उसे उन्हें वापस दिलाया जाए। याचिका में 77 सेवानिवृत्त शिक्षकों के द्वारा सीटीओ और निदेशक के रिकवरी आदेश को चुनोती दी गयी।