उत्तराखण्डः उपनल कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई! हाईकोर्ट में सरकार ने मांगा समय, मिली एक सप्ताह की मोहलत
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में वर्षों से लगे उपनल संविदा कर्मचारियों को आदेश होने के बाद भी सरकार द्वारा नियमित नही क़रने और उन्हें चयनित वेतनमान नही दिये जाने तथा उनको दिए गए वेतन से जीएसटी काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से अतिरिक्त समय देने की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि पहले इन्हें नियून्तम वेतनमान दिया जाय। बता दें कि उपनल कर्मचारी संघ ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि नवंबर 2025 में कोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन अभी तक राज्य सरकार ने नही किया। जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि उपनल कर्मचारियों को पहले समान कार्य समान वेतन दिया जाए, उनके वेतन पर लगने वाले जीएसटी को न वसूला जाए और नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए। लेकिन इस आदेश पर अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया।