उत्तराखंड HC:2018 में भारत घूमने आए चीनी नागरिकों के अपने वतन वापसी पर हाईकोर्ट ने सरकार से क्या कहा,जानिए खबर के लिंक में
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने चार चीनी नागरिकों के अपने वतन वापस जाने देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने सरकार से शुक्रवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
मामले के अनुसार चार चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग, और लियोजीनकांग भारत घूमने के लिए वर्ष 2018 में आये थे। वर्ष 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें बनबसा में गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप लगाया कि ये बनबसा के रास्ते नेपाल जा रहे थे और इनके पास इंडिया की फर्जी वोटर आईडी है। पुलिस ने फर्जी वोटर आईडी बनाने के कारण इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। निचली अदालत ने फर्जी वोटर आईडी बनाने के कारण इनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी थी, इस आदेश के खिलाफ इन्होंने हाइकोर्ट में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया। पूर्व में हाइकोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर कर कहा था कि चारो अभियुक्त हर हफ्ते बनबसा थाने में अपनी हाजरी देंगे।चारो अभियुक्तों द्वारा अपने वतन वापसी को लेकर याचिका दायर की गई।