Oct 10, 2026 Login
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रुद्रपुर में नवरात्रि पर मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध! नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, आदेश जारी

Complete ban on meat sales in Rudrapur during Navratri! Strict action to be taken against violators; order issued.

रुद्रपुर। शारदीय नवरात्रि के मौके पर रुद्रपुर नगर निगम ने शहर में मांस की बिक्री और इसके परोसने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 11 अक्टूबर से लागू होकर 19 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। महापौर के निर्देशों के अनुपालन में सहायक नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार के कच्चे मांस की बिक्री और ऐसे रेस्तरां या भोजनालयों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जहां पका हुआ मांस बेचा या परोसा जाता है। नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि के दौरान कोई भी दुकान या रेस्तरां स्वामी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सफाई निरीक्षकों को नगरीय क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।