Oct 12, 2026 Login
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उत्तराखंड HC: अवैध खनन करने वालो के खिलाफ दायर याचिका को निस्तारित करने से पहले नैनीताल और यूएस नगर के जिलाधिकारियों को हाईकोर्ट ने दिए ये अहम निर्देश

Uttarakhand HC: These important instructions were given to the District Magistrates of Nainital and US city before disposing of the petition filed against the illegal miners

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल व उधम सिंह नगर में पीसीबी के मानकों के खिलाफ चल रहे ओमकार स्टोन क्रशर, दाबका स्टोन क्रशर व एलएलसी स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी को 1 माह में मामले पर कार्यवाही करने के निर्देश देने के साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया है।
     आपकों बता दे नगर निवासी बाजपुर निवासी हरकेश सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल के बैलपड़ाव क्षेत्र में खेतों को समतल करने की परमिशन की आड़ में ग्रामीणों और स्टोन क्रेशरों की मिलीभगत से 80 एकड़ में फैले खेतों को 40-40 फ़ीट गहराई तक खोद कर अवैध खनन किया जा रहा है जिसकी वजह से आसपास स्कूल सहित कृषि भूमि को नुकसान पहुच रहा है। याचिकाकर्ता ने इसमे रोक लगाते हुए अवैध खनन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।