उत्तराखण्डः चुनाव याचिकाओं को 6 माह के भीतर निस्तारित करने का लिया निर्णय! हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के चुनाव में दो जगह वोटर लिस्ट वाले प्रत्याशियों के प्रतिभागियों को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब सभी चुनांव याचिकाओं को 6 माह के भीतर निस्तारित करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने इस सम्बंध में तमचतमेमदजंजपवद व िचमवचसम ंबज की धारा 86 के तहत ही उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की चुनाव याचिकाओं को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि 6 माह के भीतर सभी चुनांव याचिकाओं पर स्थित कोर्ट अपना फैसला देगी। जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि 2 जगहों की वोटर लिस्ट में शामिल चुनाव जीतकर आए प्रत्याशी पद पर बने रहेंगे या नही और उन्हें जिला पंचायत चुनावों में वोट देने का अधिकार है या नही। बता दे कि पौड़ी गढ़वाल की दीक्षा नेगी, नीरू चौहान, गंगा देवी, त्रिलोक भट्ट, अजय कांस्वाल, वर्षा चौहान व अन्य ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे प्रत्याशियों से चुनाव हारे हैं, जिनका नाम 2 जगहों की वोटर लिस्ट में अंकित है। याचिका में कहा गया है कि यदि कल 14 अगस्त को होने वाले चुनाव में ये लोग वोटिंग में भाग लेते हैं तो उनके वोट व्यर्थ जाएंगे।