नैनीतालः कार्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण की गाइडलाइन को चुनौती देती याचिका पर हुई सुनवाई! हाईकोर्ट ने डायरेक्टर कॉर्बेट को जारी किया नोटिस

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण की गाइडलाइन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डायरेक्टर कॉर्बेट को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 अक्टूबर की तिथि नियत की है। बता दें कि चक्षु करकेती व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैलिड परमिट है और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। चाहे वे पुराने परमिट धारक हों, या फिर नए, उन सबको लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा विशेष कैटिगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है और 2 वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सी को प्रतिभाग नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों के पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त किए हैं साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है।