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नन्हीं परी हत्याकांड: हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई! सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पक्षकार बनाने का निर्देश, आईजी क्राइम बोले- वकील के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए ट्विटर को भेजा नोटिस

The Nanhi Pari murder case: An important hearing was held in the High Court! Social media platforms were directed to be made parties. Crime Inspector General (IG) stated that a notice was sent to Twi

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नन्ही परी हत्याकांड के मामले में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी अख्तर अली को बरी किए जाने के बाद उनके वकील को सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने का मुद्दा उठा। सुनवाई के दौरान आईजी क्राइम नीलेश आनंद भरणे कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि वकील के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए ट्विटर को नोटिस भेजा गया है। साथ ही, एसएसपी नैनीताल ने कोर्ट को सूचित किया कि वकील को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।

यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। गौरतलब है कि दो दिन पहले वकीलों की शिकायत पर कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएसपी नैनीताल को वकील और उनके परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आईजी साइबर क्राइम को भड़काऊ पोस्ट हटाने और ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वकील केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर किसी को विरोध करना है, तो वह जांच अधिकारी के खिलाफ करे, न कि वकील के खिलाफ। कोर्ट ने वकील के खिलाफ अभियान चलाने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए।

बता दें कि नैनीताल के काठगोदाम में 10 साल पहले नन्ही परी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर अख्तर के वकील को धमकियां दी जा रही हैं।