उत्तराखण्डः बागेश्वर के गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों का मामला! हाईकोर्ट ने खदानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

Uttarakhand: Case of cracks caused by chalk mining in villages of Bageshwar! High Court gave instructions to inspect the mines and submit a report

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पंजीकृत की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूर्व के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के साथ ही अन्य खदानों पर निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 मार्च की तिथि नियत की है। बता दें कि कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें चौपट हो चुकी हैं। जो धन से सपन्न थे उन्होंने अपना आशियाना हल्द्वानी व अन्य जगह पर बना दिया है। अब गावों में निर्धन लोग ही बचे हुए। उनके जो आय के साधन थे उनपर अब खड़िया खनन के लोगों की नजर टिकी हुई है। इस सम्बंध में कई बार उच्च अधिकारियों को प्रत्यावेदन भी दिए, लेकिन उनकी समस्या का कुछ हल नही निकला। इसलिए अब हम न्यायालय की शरण में आये हैं। उनकी समस्या का समाधान किया जाय।