उत्तराखंड:14 साल की किशोरी से गैंग रेप करने वाले पांचों आरोपी निकले नाबालिग! भेजे गए बाल सुधार गृह

खटीमा कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला कोतवाली पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए पांचों नामजद आरोपियों को बुधवार को अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस की जांच उपरांत पांचों आरोपी भी नाबालिग निकले हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जिला मुख्यालय रुद्रपुर की जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया है।
खटीमा कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को अपने घर से जागरण देखने गई 14 वर्षीय किशोरी के साथ गैंग रेप करने की घटना हुई थी। मामला खटीमा कोतवाली पुलिस के सामने आया था. वही खटीमा पुलिस ने उक्त मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पांच नामजद आरोपियों पर धारा 5 जी, 6, 7, 8, 115(2), 137(2), 351(2), 352, 70(2), 74 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। खटीमा पुलिस ने 14 साल की किशोरी से गैंग रेप करने वाले पांच आरोपियों पकड़ लिया। पुलिस ने जब आरोपियों की जांच की तो पता चला कि गैंग रेप के पांचों आरोपी नाबालिग निकले। इसके बाद इन आरोपियों को रुद्रपुर की जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने गैंग रेप के पांचों आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया।
घटनाक्रम के अनुसार ग्राम कुमराह निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को एक तहरीर दी थी। तहरीर में कहा कि 13 अक्टूबर की रात्रि उसकी 14 वर्षीय पुत्री मंदिर में हो रहे जागरण में गई थी. पुत्री के साथ उसके साथ पढ़ने वाला युवक भी गया था। उनकी पुत्री और साथ गए युवक कुमराह में स्थित पुलिया के पास बैठकर रात्रि में बात कर रहे थे। इसी बीच ग्राम बानूसी निवासी दीपांशु सिंह राना, सुमित राना, निशांत राना, साहिल, आदित्य राना, उनकी पुत्री और युवक से गाली गलौज करने लगे। इसका विरोध करने पर पांचों लोग उसकी पुत्री और युवक के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद वो लोग उसकी पुत्री और युवक को उठाकर मोटर साइकिल से जबरदस्ती अपने साथ ग्राम बानूसी बगिया में ले गये। पिता ने आरोप लगाया कि दीपांशु सिंह, सुमित राना, निशांत राना, साहिल ने एक-एक करके उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। आदित्य राना ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। आरोपियों ने उनकी पुत्री और युवक के साथ मारपीट की और उसकी पुत्री को धमकी दी कि उक्त घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे। उक्त युवक उसकी पुत्री व युवक को रात्रि 3-4 बजे के बीच छोड़कर चले गये। इसके बाद उसकी पुत्री और युवक घर आ गये। उक्त घटना के बाद से ही उसकी पुत्री गुमसुम रहने लगी और मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी। जिसके बाद उसने पुत्री से काफी पूछताछ की तो 18 अक्टूबर को पुत्री ने उक्त घटना के बारे में उसे व परिजनों को बताया। जिसके बाद से उसका परिवार मानसिक रूप से काफी तनाव में है। पुलिस ने इस मामले में 22 अक्टूबर को बानूसी निवासी दीपांशु सिंह राना, सुमित सिंह राना, निशांत राना, साहिल और आदित्य राना के खिलाफ धारा 5 जी, 6, 7, 8, 115(2), 137(2), 351(2), 352, 70(2), 74 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ लिया गया।