नवरात्र पर रुद्रपुर नगर निगम का बड़ा फैसलाः 19 से 27 मार्च तक प्रतिबंधित रहेगी मांस की बिक्री! शहरभर में गश्त करेंगी टीमें, उल्लघन करने वालों पर होगा सख्त एक्शन
रुद्रपुर। कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में रुद्रपुर नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक कल 19 मार्च से 27 मार्च तक मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। निगम ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पूरे नगर निगम क्षेत्र में सख्ती से लागू किया जाएगा। मामले को लेकर मेयर विकास शर्मा ने कहा कि चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आस्था का पवित्र पर्व है। इन नौ दिनों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत-उपवास रखकर देवी शक्ति की उपासना करते हैं। कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार के कच्चे या पके हुए मांस का विक्रय नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे इस निर्णय का सम्मान करें और सहयोग प्रदान करें, ताकि पर्व की पवित्रता बनी रहे। मेयर विकास शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दुकानदार, प्रतिष्ठान संचालक या रेस्टोरेंट मालिक प्रतिबंध के बावजूद मांस की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना लगाने के साथ-साथ ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। यह प्रतिबंध केवल मीट की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट पर भी लागू होगा, जहां मांसाहारी भोजन तैयार या परोसा जाता है। इस दौरान नगर निगम की प्रवर्तन टीमें पूरे शहर में लगातार गश्त करेंगी और नियमों का पालन सुनिश्चित कराएंगी। नगन निगम प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को प्रभावित करना नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक संतुलन बनाए रखना है।