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राहतः जीएसटी की नई दरें आज से लागू! दवाइयों से लेकर एसी, टीवी, फ्रिज तक, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

Relief: New GST rates come into effect today! From medicines to ACs, TVs, and refrigerators, find out what's become cheaper.

नई दिल्ली। देश में आज सोमवार, 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। जीएसटी रिफॉर्म में सरकार ने कई सारी चीजों पर जीएसटी की दर को घटाकर शून्य कर दिया है। जिससे आम नागरिकों को काफी हद तक राहत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को हुई अपनी 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए देश के मौजूदा चार स्लैब वाले जीएसटी स्ट्रक्चर (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) को खत्म कर दो-स्तरीय (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) प्रणाली में बदल दिया है। जबकि कुछ विशेष वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का नया स्लैब लागू होगा। इस फैसले का मकसद भारत के अप्रत्यक्ष कर स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाना है। नई जीएसटी सुधार के तहत अब रोजाना में इस्तेमाल होने वाले कई सामान सस्ते हो गए हैं। नई दरें लागू होने से एसी, टीवी, फ्रिज समेत घरों में इस्तेमाल होने वाली कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते हो जाएंगे। एसी और टीवी की कीमत में 10,000 रुपये तक की कटौती हो सकती है। कई कंपनियों ने नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद अपने प्रोडक्ट की कीमत में कटौती करने का ऐलान किया है। एसी, टीवी समेत घरों में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर अब 18 प्रतिशत का जीएसटी देना होगा। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 28 प्रतिशत का जीएसटी देना पड़ता था। जीएसटी की दरें कम होने से ग्राहकों की जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। वो इन आइटम की खरीद पर 8 से 10 प्रतिशत तक बचा सकेंगे। एसी, टीवी और फ्रिज समेत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अलावा मोबाइल एक्सेसरीज पर भी जीएसटी घट गई है। इसका असर मोबाइल के चार्जर और एक्सेसरीज की कीमत पर पड़ेगा। ये सभी प्रोडक्ट्स पहले के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेब, वैक्यूम क्लीनर, एयर कूलर जैसे प्रोडक्ट भी सस्ते हो जाएंगे।
नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कुछ जीवन रक्षक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण सस्ते हो जाएंगे, जिससे हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अधिक किफायती और सुलभ हो जाएंगी। यह जानकारी फार्मा उद्योग से जुड़े सूत्रों ने दी। भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित ऐतिहासिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार आज, यानी 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक के लिए और भी अधिक किफायती और सुलभ हो जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि ज्यादातर दवाओं पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन पर केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कैंसर, आनुवंशिक और दुर्लभ बीमारियों तथा हृदय रोगों से जुड़ी 36 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से कर से मु्क्त कर दिया गया है। जैन ने बताया कि जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम, ग्लूकोमीटर और सुधारात्मक चश्मों पर लगने वाली कर की दरों को भी तर्कसंगत बनाया है।