नैनीताल:नंधौर रेंज विवाद!वन विभाग से भिड़े समाजसेवियों पर केस,समझौते के बावजूद मामला पहुंचा हाईकोर्ट,कोर्ट ने मांगा वन विभाग से जवाब

Nainital: Nandhaur Range Dispute! Shelters Saved or Laws Broken? Cases Filed Against Social Activists; High Court Seeks Response from Forest Department.

​नैनीताल 

हल्द्वानी के चोरगलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंधौर रेंज में वन विभाग की टीम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद अगस्त 2025 में वन विभाग की टीम लखनमंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जहाँ समाजसेवी भुवन पोखरिया, प्रतीक्षा पांडे और महेश जोशी ने स्थानीय निवासी हरीश पोखरिया के आशियाने को बचाते हुए कार्रवाई का विरोध किया था। इस दौरान मौके पर हुए समझौते के बावजूद, बाद में वन क्षेत्राधिकारी की तहरीर पर समाजसेवियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और अधिकारियों के साथ अभद्रता करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं (132, 221, 352) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।


​इस मामले में नया मोड़ तब आया जब समाजसेवी भुवन पोखरिया ने एफआईआर (FIR) निरस्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है। कोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि वन विभाग के अधिकारियों (SBO Forest) और जनप्रतिनिधियों के बीच लिखित समझौता हुआ था, जिसे आधार बनाकर अब मुकदमा रद्द करने की मांग की जा रही है।

कोर्ट ने डीएफओ (DFO) हल्द्वानी वन प्रभाग को शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई के लिए शनिवार की तिथि निर्धारित की गई है।