Awaaz24x7-government

GST दरों में बदलावः जानें क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा? किन चीजों पर 0, किस पर लगा 40 प्रतिशत टैक्स

Changes in GST rates: Know what became cheaper and what became costlier? Which things are taxed 0% and which are taxed 40%

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव किए हैं। पहले जहां जीएसटी के 4 स्लैब थे, इन्हें हटाकर अब 2 स्लैब कर दिए गए हैं। अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी। जीएसटी दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते होंगे। पिछले एक साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नई दरों में छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर और इसके टायर पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। 1500 सीसी या चार मीटर से लंबी लग्जरी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुएं और उच्च विलासिता वाले आइटम के लिए 40 प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। कई सेवाओं की दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे अब होटल में ठहरना भी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी दरों में इतनी बड़ी राहत से सरकार के जीएसटी राजस्व में सालाना 47,700 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है।