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उत्तराखंड हाइकोर्ट न्यूज़:नन्ही परी हत्याकांड मामले में आरोपी की अधिवक्ता को मिली धमकी पर हाईकोर्ट का एक्शन! फेसबुक सहित कई सोशल मीडिया को नोटिस जारी!अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर भी दिए निर्देश

Uttarakhand High Court News: The High Court has taken action after the lawyer accused in the Nanni Pari murder case received threats. Notices have been issued to several social media platforms, inclu

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नन्ही परी हत्याकांड में मुख्य आरोपी अख्तर अली को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद उसकी महिला अधिवक्ता को सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। साथ ही, एसएसपी एसटीएफ देहरादून को भी पक्षकार बनाया गया है।आज की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।

कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा कि अगर कोई भड़काऊ या धमकी भरा कंटेंट प्लेटफॉर्म पर आता है, तो उसे हटाने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? क्या कोई ऐसी तकनीक है जो अपने आप ऐसे पोस्ट हटा दे? इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
बता दे कि कोर्ट ने इससे पहले महिला अधिवक्ता और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश एसएसपी नैनीताल को दे दिए थे। 

अधिवक्ताओं की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही, आईजी साइबर क्राइम को आदेश दिया गया कि सोशल मीडिया से भड़काऊ पोस्ट तुरंत हटवाएं और ऐसा करने से मना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कोर्ट ने साफ कहा कि वकील सिर्फ अपना पेशेवर कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर किसी को विरोध करना है, तो जांच अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखें। अधिवक्ता के खिलाफ अभियान चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बता दें कि दस साल पहले नैनीताल के काठगोदाम में दस साल की नन्ही परी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा मिली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बरी होने के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हुए,और सोशल मीडिया पर अख्तर की पैरवी करने वाली अधिवक्ता को लगातार धमकियां दी गई जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था