बड़ी खबरः पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को तुरंत खाली करना होगा बंगला! सुप्रीम कोर्ट के एडमिन ने लिखा केंद्र सरकार को पत्र

Big news: Former Chief Justice DY Chandrachud will have to vacate the bungalow immediately! Supreme Court admin wrote a letter to the central government

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ पिछले साल अपने पद से रिटायर हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। अब उन्हें अपना बंगला जल्द से जल्द खाली करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एडमिन डिपार्टमेंट ने इसको लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार के तहत आने वाले आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि पूर्व सीजेआई को जितने समय के लिए सरकारी बंगले में रहने को कहा गया था, वो टाइमलिमिट पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मांग की है कि सरकार इस बंगले को खाली कराए और इसे कोर्ट के हाउसिंग पूल को लौटाने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि डीवाई चंद्रचूड़ अब नियमों के तहत आवंटित किए जा सकने वाली टाइप VII श्रेणी की बजाय टाइप VIII बंगले में रह रहे हैं, जिसकी अनुमति सिर्फ कार्यरत CJI को होती है। नियम 3B के अनुसार, कोई भी सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश छह माह तक केवल टाइप VII आवास रख सकता है। चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2024 में निवर्तमान CJI जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर 30 अप्रैल 2025 तक बंगला रखने की अनुमति मांगी थी, जो दी गई थी। बता दें कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। सीजेआई चंद्रचूड़ को दी गई आवासन की अनुमति 31 मई 2025 को समाप्त हो गई थी और 2022 नियमों के नियम 3बी में प्रदान की गई छह महीने की अवधि 10 मईए 2025 को समाप्त हो गई है। इसके बावजूद वे अब भी उस बंगले में रह रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रशासन नियमों का उल्लंघन मान रहा है।