बड़ी खबरः सोनिया गांधी को राऊज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत! वोटर आईडी मामले में दाखिल याचिका खारिज, दर्ज नहीं होगी FIR

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है। बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी, लेकिन 1980 में ही उन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि 1980 में नई दिल्ली सीट की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम जोड़ा गया था। हालांकि 1982 में इसे हटा लिया गया। इसके बाद 1983 में दोबारा शामिल किया गया। विकास त्रिपाठी नाम के याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील पवन नारंग पेश हुए। नारंग ने कहा कि नाम हटाने का कारण कहीं नहीं मिलता। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले या फॉर्म 8 (मतदाता सूची में विवरण सुधार के लिए आवेदन) भर दे, लेकिन शर्त यह है कि व्यक्ति नागरिक हो। 1980 में जब उनका नाम शामिल किया गया था, तब चुनाव आयोग को कौन से दस्तावेज़ दिए गए थे? यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(4) के तहत दायर की गई थी, जो एक मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने का अधिकार देती है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और कथित जालसाजी की जांच करने के निर्देश देने की मांग की थी। आवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।