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बड़ी खबरः जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव! हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, उधमसिंह नगर जिले का चुनाव परिमाण नही होगा घोषित

Big news: District Panchayat President's election! High Court gave a big order, the election result of Udham Singh Nagar district will not be declared

नैनीताल। ऊधम सिंह नगर जिले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद का निर्धारण आरक्षण नियमावली के तहत न किए जाने के मामले में उधम सिंह नगर के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि चुनाव की समस्त प्रक्रिया जारी रहेंगी, लेकिन उधमसिंह नगर जिले का चुनाव परिमाण घोषित नही होगा। जो याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 अगस्त की तिथि नियत की है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए हैं। वह 2011 की जनगणना के आधार पर कराएं हैं। जबकि प्रदेश में वर्तमान समय में ओबीसी की सबसे अधिक जनसंख्या में जिला हरिद्वार प्रथम स्थान पर और उत्तरकाशी दूसरे नम्बर पर है। उधम सिंह नगर तीसरे और चौथे स्थान पर देहरादून है। अगर सरकार शासनादेश के अनुरूप आरक्षण तय करती है तो यह आरक्षण की सीट हरिद्वार व उत्तरकाशी को जाती है, लेकिन सरकार ने 13 जिलों का आरक्षण का आंकलन तो किया और हरिद्वार में चुनाव नही कराए। याचिका में कहा गया है कि किस आधार पर सरकार ने आरक्षण का आंकलन कर दिया। इसलिए इसपर रोक लगाई जाय और फिर नियमों के तहत आरक्षण का रोस्टर जारी किया जाए। नियमों के तहत किया जाए।