Big Breaking: पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में उम्रकैद की सजा! 5 लाख का जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली। बलात्कार के मामले में कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2) (के) के तहत उन्हें दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रज्वल रेवन्ना पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि एक दिन पहले ही बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था।
कोर्ट ने जब दोषी प्रज्वल रेवन्ना से पूछा कि आपको क्या कहना है तो प्रज्वल रेवन्ना ने उदास मन से कहा कि मैंने एक सांसद के तौर पर अच्छा काम किया है। मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। मैं एक मेधावी छात्र हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हूं। मैं राजनीति में बहुत जल्दी आ गया और अच्छा काम करने लगा इसीलिए मुझे फंसाया गया। मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, ये सब पुलिस का काम है।
बता दें कि हासन से जेडीएस के सांसद रह चुके प्रज्वल रेवन्ना को पिछले सात 31 मई को अरेस्ट किया गया था। रेवन्ना की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद हुई थी। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पीड़ित महिलाओं ने रेप के दर्ज कराए थे। रेवन्ना को बेंगलुरु की कोर्ट ने पहले मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट में जब रेवन्ना को दोषी करार दिया गया तो परिवार की तरफ से कोई मौजूद नहीं रहा। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।