उत्तराखंड: पत्रकार से विधायक बने उमेश कुमार शर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस! लिंक में जानें कौन हैं चैंपियन को हराने वाले उमेश कुमार
उराखण्ड हाईकोर्ट ने खानपुर से चुने गए निर्दलीय विधायक पत्रकार उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उमेश शर्मा को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है । याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है । याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बाटे गए,इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाय।
बता दें कि खानपुर विधानसभा सीट उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आती है। यह उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जीत दर्ज की थी।
उत्तराखंड की खानपुर सीट पर इस बार सभी की नजर थी। दरअसल, इस बार इस सीट से बीजेपी ने कुंवर प्रणब सिहं चैंपियन की पत्नी कुंवरानी देवयानी को चुनाव मैदान में उतारा था। वहीं, उमेश कुमार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार थे। इस सीट के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था। 10 मार्च को हुई मतगणना में इस सीट पर उमेश कुमार की जीत हुई और उन्होंने सीधे-सीधे चैंपियन को हराया था।