Uttarakhand Highcourt News: नैनीताल जिले के इस खेल मैदान में किसी भी तरह के निर्माण पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक! ज्यादा जानकारी के लिए लिंक में क्लिक करें

उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जनपद के भीमताल स्थित लीलावती पंत इंटर कालेज के मैदान में जिला प्रशासन द्वारा बनाई जा रही पार्किंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अग्रिम आदेशों तक लीलावती पंत के खेल मैदान में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है।
एडवोकेट अविदित नौटियाल
आपकों बता दे कि भीमताल निवासी महेंद्र सिंह सूर्या ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि भीमताल के लीलावती पंत इंटर कालेज के खेल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग बनायी जा रही है। याचिका में कहा गया है कि अगर कालेज के खेल मैदान को पार्किंग बना दिया गया तो कालेज में होने वाली विभिन्न खेल गतिविधियां खत्म हो जाएगी। विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रतिभाग करने में मिली सफलता भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की तरफ से विद्यालय और अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है कि खेल के मैदान को कार पार्किंग के लिए दिया जाए।