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उत्तराखंड हाईकोर्ट ब्रेकिंग: छात्र संग चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को मिली हाईकोर्ट से राहत! किन्हीं कारणों से भाग न ले पाने पर आयु में अब मिल सकेगी 2 वर्ष की छूट

Uttarakhand High Court Breaking: The candidates who participated in the elections along with the students got relief from the High Court! If you are not able to participate due to any reason, now you

नैनीताल 19.12.2022: सरकारी डिग्री कॉलेज चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के छात्र राजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने छात्र संघ के चुनाव में लड़ने के लिए याचिकाकर्ता को ऊपरी आयु सीमा में 9 महीने और 7 दिन की छूट देने के लिए राज्य सरकार को आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता राजन की ओर से एडवोकेट निखिल बिष्ट ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी जिस पर कोर्ट के द्वारा आदेश में कहा गया कि इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो शैक्षणिक सत्रों से कॉलेज में कोई चुनाव नहीं हो सका। इसलिए, याचिकाकर्ता, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी उत्तराखंड का छात्र है, को उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग लेने से  वंचित कर दिया गया था क्योंकि चुनाव लढने के लिए उसकी उम्र अधिक हो चुकी थी। 

कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि कॉलेज यूनियन के चुनाव में भाग लेना शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, जिसे ध्यान में रखते हुए छात्रों को उनके नेतृत्व गुणों को विकसित करने का अवसर दिया गया है और उम्र बढ़ जाने के कारण एक मूल्यवान अधिकार से याचिकाकर्ता को वंचित कर दिया गया है जो कि उसका हक है  इसलिए, चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता की आयु में 2 वर्ष की छूट देने का निर्देश दिया जाता है। और इसे मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है जैसे कि अगर किसी भी अन्य उम्मीदवार, जिन्हें किसी भी कारण के चलते चुनाव में भाग लेने के किसी भी अवसर से वंचित कर दिया गया है, को भी 2 वर्ष के लिए आयु में छूट दी जा सकती है।