उत्तराखण्डः खनन अधिकारी द्वारा किसान पर लगाए गए जुर्माने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई! वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेश हुए सचिव खनन व न्याय सचिव, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा काशीपुर के एक किसान के ऊपर अवैध खनन करने के एवज में लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख के जुर्माने को माफ करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। आज हुई सुनवाई पर सचिव खनन व न्याय सचिव कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। बता दें कि काशीपुर के ग्राम दभोडा के किसान दूनी चंद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी भूमि कोसी नदी के किनारे स्थित है। खनन विभाग ने बिना उनका पक्ष सुने ही उनको अवैध खनन का नोटिस दे दिया। साथ में अवैध खनन करने को लेकर उनके ऊपर पेनल्टी 1 करोड़ 91 लाख लगा दी। जबकि उनके द्वारा कोई खनन कार्य किया ही नही गया। जब इसकी शिकायत उनके द्वारा कुमाऊं कमिश्नर व सरकार से की गई तो उनकी शिकायत निरस्त कर दी गयी। इससे क्षुब्ध होकर उनके द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जब अधिकारी खनन की परिभाषा तक नही बता पाए। उसपर खण्डपीठ ने आज सचिव खनन व न्याय सचिव को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से तलब किया था।