Aug 19, 2026 Login

उत्तराखंड कोरोना इफ़ेक्ट:जारी हुई कोरोना एसओपी,राजनीतिक रैलियों,धरनो पर लगी रोक,स्कूल बंद,एसओपी में और क्या है पाबन्दियां क्लिक कर जानें

Uttarakhand Corona Effect: Corona SOP issued, political rallies, ban on dharnas, schools closed, know what are the restrictions in SOP by clicking

उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ते मामलों व नए वैरीएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए शासन ने कोविड-19 रोकथाम हेतु ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैरीएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2021 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 874/USDMA/792 (2020), दिनांक 05 जनवरी 2022 को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित निर्देश पारित किए हैं-

राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा, समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे।

राज्य के समस्त जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पॉ सैलून मनोरंजन पार्क, थिएटर ऑडिटोरियम आदि व इनसे संबंधित गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।

राज्य में स्वीमिंग पुल/ वाटर पार्क 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।

राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी।

समस्त सार्वजनिक समारोह मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक आदि गतिविधियों की 16 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

विवाह समारोह एवं शव यात्रा में वेन्यू (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50% क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन कि दिनांक 16 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

होटल रेस्त्रां भोजनालयों, और ढाबों को केवल 50% क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी खाद्य पदार्थों की टेकवे/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल स्पा एंड जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50% क्षमता में किए जाने की अनुमति होगी।

राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।इस दौरान ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगे।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन दोनों डोज का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।