उत्तराखण्ड: गंगा नदी में अवैध अतिक्रमण का मामला! हाईकोर्ट ने दिए 48 स्टोन क्रशरों को बंद करने के निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार गंगा नदी में अवैध खनन को लेकर मात्री सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इन सभी 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद कराने निर्देश जारी कर एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि हरिद्वार मात्री सदन ने दायर कर कहा है कि हरिद्वार गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन कलीन गंगा को पलीता लगा रहे है। मात्र सदन के स्वामी दयानन्द का कहना है गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए ताकि नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके।