उत्तराखण्डः ग्राम प्रधान का चुनाव टाई कराए जाने का मामला! हाईकोर्ट ने उपजिलाधिकारी से पूछे तीखे सवाल, जानें क्या है मामला?

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान चुनाव में ग्राम कुंड जिला टिहरी गढ़वाल के उपजिलाधिकारी का मतगणना के दिन उनकी उपस्थिति वहां होने व चुनाव को टाई कराए जाने के मामले में हारे प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई हेतु आने वाले मंगलवार की तिथि नियत की है। कोर्ट ने उपजिलाधिकारी से पूछा है कि आप कौन से नियमों के तहत वहां पर मौजूद थी। कौन से नियमों के तहत चुनाव क्षेत्र में आपने फोन का इस्तेमाल किया। जबकि यह जीरो जोन होता है। इसपर जवाब आने वाली तिथि से पहले कोर्ट में पेश करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हारे हुए प्रत्याशी के अनुरोध पर उस वीडियो को भी देखा, जिसमें उपजिलाधिकारी मतगणना स्थल पर मौजूद थीं। फोन कर रहीं थी। जबकि मतगणना के दौरान हारे प्रत्याशी के अभिकर्ता को अंदर नही जाने दिया गया। बता दें कि टिहरी की ग्राम प्रधान की उम्मीदवार मधु देवी नौटियाल ने उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाकर कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मतगणना के समय वे जीत गयी थीं, लेकिन उन्हें एक मत जो अधिक पड़ा था उसको बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया। लाटरी सिस्टम के आधार पर हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। जबकि वह मत उनके पक्ष में पड़ा था। उसमें किसी भी तरह की टेम्परिंग नही हुई थी। जब इसका विरोध उनके अभिकर्ता द्वारा किया गया तो उसे अंदर नही आने दिया गया। जबकि एसडीएम वहां मौजूद थीं, जो कि चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध है।