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उत्तराखण्ड ब्रेकिंग: अधिवक्ता के खिलाफ सोशल मीडिया में धमकी भरे कमेंट का मामला! हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, एसएसपी को दिए निर्देश! कहा- अधिवक्ता को कोई केस लेने से नहीं रोका जा सकता

Uttarakhand Breaking News: A case of threatening comments against a lawyer on social media! The High Court takes a firm stance, issuing instructions to the SSP! They say a lawyer cannot be prevented

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अधिवक्ता को कोई केस लेने से नहीं रोका जा सकता है। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया है, जहां एक अधिवक्ता के खिलाफ सोशल मीडिया में धमकी भरे कमेंट किए गए थे, क्योंकि उन्होंने एक विशेष मामले में पैरवी की। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि वे सोशल मीडिया में धमकी भरे कमेंट को तत्काल डिलीट करवाएं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिवक्ताओं को अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है, जब हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सख्ती दिखाई है। इससे पहले भी कई मामलों में कोर्ट ने सोशल मीडिया पर रोक लगाने और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के निर्देश दिए हैं। यह भी बता दें कि 20 नवंबर 2014 को पिथौरागढ़ की रहने वाली 7 साल की मासूम अपने परिवार के साथ हल्द्वानी के शीशमहल स्थित रामलीला ग्राउंड में एक शादी समारोह में आई थी। समारोह के दौरान वो अचानक लापता हो गई थी, जिसकी काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। लापता होने के 6 दिन बाद उसका शव गौला नदी से बरामद हुआ। वहीं जब ​पोस्टमॉर्टम कराया गया तो रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म (गैंगरेप) किया गया था। फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। ​इस घटना से लोगों में भारी गुस्सा भड़क गया था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था।