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पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने नामांकन प्रक्रिया, मतदाता सूची व अन्य शिकायतों को लेकर दायर सभी याचिकाओं को किया निरस्त! इस मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Panchayat elections: The High Court dismissed all the petitions filed regarding the nomination process, voter list and other complaints! Answer sought from the Election Commission in this matter

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नामांकन प्रक्रिया, मतदाता सूची व अन्य शिकायत को लेकर दायर सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। जबकि सितारगंज ब्लॉक के हरेंद्र सिंह सहित 100 से अधिक लोगों के मतदाता सूची से नाम हटाये जाने के मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 22 जुलाई तक जबाव दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की तिथि नियत की है। बता दें कि रामनगर पुछेड़ी गांव की शांति शर्मा, डीडीहाट के नरेंद्र सिंह देऊपा, ओखलकांडा ब्लॉक की बचुली देवी, पनियाली हल्द्वानी की छवि कांडपाल सहित कई पंचायत प्रत्याशियों ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर कर कुछ के नामांकन रद्द होने, किसी प्रत्याशी के शहरी व ग्रामीण मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की शिकायत तथा कई याचिकाओं में बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज न होने की बात कही थी। एकलपीठ ने इन सभी याचिकाओं की सुनवाई दोपहर बाद की। कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिली।