पंचायत चुनावः हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर नहीं दिया कोई आदेश! कहा- चुनाव पर नहीं, सर्कुलर पर लगाई है रोक

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में दो मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने व चुनाव लड़ने से सम्बन्धी विवाद में स्पष्ट आदेश देने के लिए चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है, केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) के अनुसार कोई व्यक्ति जिसका नाम 2 जगह मतदाता सूची में अंकित है वो न ही चुनाव लड़ सकता है और न ही वोट डाल सकता है। हालांकि कोर्ट ने 2 जगहों में नामों को लेकर मैदान में उतरे प्रत्याशियों के मामले में इलेक्शन पिटिशन के माध्यम से 45 दिनों में आपत्तिकर्ताओं से कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प खुला रखा है। बता दें कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सम्बंध में हाईकोर्ट द्वारा 11 जुलाई को जारी आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को मॉडिफाई करने की मांग की गई थी। आयोग की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, जबकि आयोग अब तक की प्रक्रिया में काफी संसाधन व्यय कर चुका है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने चुनाव आयोग के 6 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी थी।