पंचायत चुनावः सोशल मीडिया पर चली अफवाहों पर चुनाव आयोग ने लगाया विराम! 24 और 28 जुलाई को ही होगा मतदान

देहरादून। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की तिथियों में कोई बदलाव हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बहस पर विराम लगा दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि 24 और 28 जुलाई 2025 को दो चरणों में ही मतदान होगा। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयोग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि 20 जुलाई को जारी आयोग का पत्र भी इसी से संबंधित है। इसका मतदान की तिथियों में परिवर्तन से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान की तिथियों को लेकर किसी तरह के भ्रम में न रहें। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 24 जुलाई को किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान न होने की स्थिति में पुनर्मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा। सचिव ने कहा कि इसी तरह ऐसी स्थिति अगर 28 जुलाई 2025 के मतदान के दिन उत्पन्न होती है, तो संबंधित पोलिंग स्टेशन या बूथ पर 30 जुलाई को पुनर्मतदान कराया जाएगा।
पुनर्मतदान अगर आवश्यक हुआ तो सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई को ही होगी। इसमें किसी प्रकार का बदलाव आयोग की ओर से नहीं किया गया है। आयोग ने चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि चुनाव के दौरान पुनर्मतदान की तिथियों हर बार घोषित किया जाता रहा है। पंचायत चुनाव नियमावली के तहत यह प्रावधान किया गया है। दरअसल पुनर्मतदान की तिथियों को घोषित किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर चुनाव तिथियों में बदलाव की अफवाह उड़ी थी। इस पर अब आयोग ने स्थिति साफ की है।