नैनीताल:NIM उत्तरकाशी में कथित अनियमितताओं पर केंद्र और राज्य सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस,जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

Nainital: High Court Issues Notices to Central and State Governments Over Alleged Irregularities at NIM, Uttarkashi; Directs Filing of Responses

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में वर्ष 2018 से 2022 के बीच कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस प्रकरण में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
इससे पूर्व अदालत ने सभी संबंधित पक्षकारों को जवाब प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर पक्षकारों की ओर से अदालत से शपथपत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें और समय प्रदान किया।
याचिकाकर्ता दिनेश चंद्र उनियाल द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी में वर्ष 2018 से 2022 के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं हुईं। याचिका में यह भी कहा गया है कि रोजगार देने के नाम पर कथित तौर पर कई तरह के घोटाले किए गए, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।
वहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा गया कि इस प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। उनका तर्क है कि इस मामले की जांच पहले ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा की जा चुकी है, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई। साथ ही यह भी कहा गया कि याचिका में रजिस्ट्रार को पक्षकार नहीं बनाया गया है और लगाए गए आरोप निराधार हैं, इसलिए याचिका को निरस्त किया जाना चाहिए।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आरोपों के संदर्भ में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।