अंडरपास निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त!रेलवे को जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का और समय दिया, अगली सुनवाई तय
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंडर पास बनाये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने रेलवे को जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का और समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। सुनवाई पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने रेलवे से जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन अभी तक जवाब पेश नही किया गया। जिसपर कोर्ट ने रेलवे को और दो सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है। बता दें कि हल्द्वानी के ग्राम हाथी खाल, गोजाजाली निवासी पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चन्द्र जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम गोजाजाली दक्षिण एवं हथियाल ग्राम सभा के निवासी फ्लाईओवर का निर्माण होने और रेलवे क्रॉसिंग लिंक मार्ग बंद हो जाने से प्रतिदिन कई कठिनाइयों का सामना कर रहे है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा रेलवे के सक्षम अधिकारियों व जिला प्रशासन को समय-समय पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था। इस सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है कि रेलवे क्रॉसिंग से बरेली रोड पर जाने हेतु पूर्व की भांति आने जाने की व्यवस्था बहाल की जाए, ताकि ग्रामीण किसान अपने खेतों की सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था पूर्व की भांति कर सकें एवं स्कूली बच्चे, बीमार व्यक्ति तथा बाज़ार आने जाने वाले स्थानीय निवासी की आवागमन में सुगमता रह सके। ग्रामीणों की शिकायत है कि रेलवे क्रॉसिंग पर बरेली रोड लिंक रास्ता बंद हो जाने से खेतों के लिए किसानों को अपने खेतों के लिए पानी लाने में एवं ग्रामीणों को आवागमन में भी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। याचिका में कहा गया है कि रेलवे द्वारा 11 दिसंबर 2023 को अंडर पास बनाने की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु टेंडर भी स्वीकृत कर लिए थे उसके बावजूद भी आज तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।