नैनीताल: पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों के वेंडर जोन मामले हाईकोर्ट में हुई सुनवाई! कोर्ट ने क्या कहा लिंक में पढ़ें

नैनीताल
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों को वेंडर जोन की अनुमति देने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि वह स्वयं पंत पार्क का दौरा कर वहां की यथास्थिति का जायजा लेगी। साथ ही, नगर पालिका को निर्देश दिया गया कि वह कोर्ट को यह बताए कि फड़ व्यवसायियों को उनके पूर्व स्थान पर कैसे स्थानांतरित किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की है।
दरअसल, फड़ व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने पंत पार्क से गुरुद्वारा तक फड़ लगाने की अनुमति दी थी, जिसमें दो घंटे की समयावधि निर्धारित की गई थी। अनुमति को तब तक लागू रहने को कहा गया था जब तक वेंडर जोन के लिए कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसके बाद, मंदिर माला मिशन के तहत सौंदर्यकरण कार्य के दौरान जनवरी 2025 में नगर पालिका ने फड़ व्यवसायियों को पंत पार्क से हटाकर नगर पालिका के समीप दुकान लगाने के लिए अस्थायी स्थान उपलब्ध कराया था। नगर पालिका ने आश्वासन दिया था कि सौंदर्यकरण कार्य पूरा होने के बाद व्यवसायियों को उनके मूल स्थान पर वापस दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद फड़ व्यवसायियों को उनके मूल स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी गई। इस मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट की यह सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने स्वयं स्थिति का आकलन करने का निर्णय लिया है।