नैनीतालः हार्ट बाजार टेंडर मामला! याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जिला पंचायत को नोटिस जारी
नैनीताल। नैनीताल में हार्ट बाजार के लिए जारी की गई निविदा प्रक्रिया अब कानूनी विवाद में घिर गई है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत नैनीताल को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता पंकज बजेठा का आरोप है कि हार्ट बाजार के लिए हुई टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि निविदा की शर्तों के अनुसार कुल 9 आवश्यक दस्तावेज बिड के साथ लगाना अनिवार्य था और यदि कोई भी दस्तावेज अधूरा रहता है तो संबंधित निविदा स्वतः अमान्य मानी जानी थी। याचिका में दावा किया गया है कि उनकी ओर से सभी जरूरी दस्तावेज पूरे लगाए गए थे, जबकि अन्य दो बिड्स में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं थे। इसके बावजूद संबंधित बिड्स को स्वीकार कर लिया गया और चयनित पक्ष को वर्क ऑर्डर जारी कर कार्य करने की अनुमति भी दे दी गई। पंकज बजेठा ने अदालत में मांग की है कि जिनकी निविदा अधूरे दस्तावेजों के बावजूद स्वीकृत की गई है, उसे निरस्त किया जाए तथा जारी वर्क ऑर्डर को भी रद्द किया जाए। मामले में अब हाईकोर्ट ने जिला पंचायत नैनीताल से जवाब तलब किया है।