नैनीताल:डीएम ने तीन लोगों को घोषित किया ‘गुंडा’,6 माह के लिए किए गए जिला बदर
नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन व्यक्तियों को ‘गुंडा’ घोषित कर छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई उनके आपराधिक रिकॉर्ड और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर की गई है।
रामनगर थाना क्षेत्र की फौजी कॉलोनी पूछड़ी निवासी इमरान पुत्र वकील के खिलाफ वर्ष 2021 से 2024 के बीच भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत कुल पांच मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इनमें चोरी, आपराधिक गतिविधियों और अन्य गंभीर धाराओं से जुड़े मामले शामिल हैं।
वहीं मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के दुत्कानेधार निवासी नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह के खिलाफ वर्ष 2016 से 2021 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
इसके अलावा रामनगर क्षेत्र के मिश्रा घाट छोई निवासी केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह के खिलाफ वर्ष 2022 से 2025 के बीच आबकारी अधिनियम के अंतर्गत चार मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
अभियोजन पक्ष ने प्रशासन के समक्ष दलील दी कि तीनों व्यक्ति लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और जनशांति भंग होने की आशंका बनी रहती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने तीनों आरोपियों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए उन्हें छह माह की अवधि तक जनपद नैनीताल की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जिले में असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।