नैनीताल:ICICI बैंक की मल्लीताल शाखा पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना, ग्राहक के खाते से बिना चेक जारी हुए ही काट दी रकम

Nainital: Consumer Commission Imposes Fine on ICICI Bank's Mallital Branch for Deducting Funds from Customer's Account Without a Cheque Being Issued

ICICI Bank की मल्लीताल शाखा को जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के खाते से बिना चेक धनराशि काटने के मामले में बड़ा झटका दिया है। आयोग ने बैंक पर एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाते हुए पीड़ित ग्राहक को क्षतिपूर्ति और मुकदमे का खर्च अदा करने के निर्देश दिए हैं।

मामला नैनीताल निवासी नवीन सिंह बिष्ट से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2018 में उनके खाते से अक्टूबर और दिसंबर माह में दो बार 413-413 रुपये की धनराशि काट ली गई थी, जबकि उन्होंने कोई चेक जारी नहीं किया था। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से दावा किया गया कि एचडीएफसी बैंक के माध्यम से चेक जमा होने और कंप्यूटर त्रुटि के कारण भुगतान हुआ। हालांकि आयोग के समक्ष बैंक इस दावे के समर्थन में ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने बैंक की कार्यप्रणाली को लापरवाहीपूर्ण मानते हुए आदेश दिया कि ग्राहक के खाते से काटी गई 826 रुपये की राशि 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाई जाए। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 50 हजार रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाए।

इसके अतिरिक्त आयोग ने HDFC Bank की हल्द्वानी शाखा को भी 50 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।