नैनीतालः नाबालिग से दुष्कर्म का मामला! आरोपी मो. उस्मान को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, इस दिन होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मो. उस्मान खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने आरोपी को कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। मामले के अनुसार आरोपी उस्मान ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थना पत्र में उस्मान का कहना था कि उसे इस केस में सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया गया। बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद नैनीताल में जमकर बवाल हुआ था। दरअसल शहर के जाने-माने ठेकेदार 65 वर्षीय मो. उस्मान खान पर आरोप है कि उसने रिकुट कंपाउंड निवासी 12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी बीते तीन महीने से नाबालिग के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। ये मामला 30 अप्रैल को सामने आया है, जिसके बाद शहर में खासा बवाल हुआ था। अब उस्मान ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि उसे इस मामले में सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। उस्मान के अधिवक्ता ने कोर्ट से पीड़िता के बयान में कुछ अंतर होने का भी जिक्र किया और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 30 जुलाई निर्धारित की है।