नैनीतालः नामांकन निरस्तीकरण का मामला! सितारगंज निवासी बजेन्द्र सिंह को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सितारगंज ग्राम सभा से प्रधान का चुनाव लड़ रहे बजेंद्र सिंह द्वारा उनका नामांकन निरस्त किए जाने को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें कोई राहत न देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव तिथियां नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए अब इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही है। आज हुई सुनवाई के दौरान चुनाव अधिकारी द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि पूर्व के आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमण कारियों की जांच कर जो सूची जारी की गई है। जिसमें बिजेंद्र सिंह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के दोषी पाए गए। जिन्हें मई माह में नोटिस जारी कर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा था। जिसके बाद उनका नामांकन निरस्त किया गया है। बता दें कि सितारगंज की ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद पर चुनावी मैदान में उतरे बजेंद्र सिंह पर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाने का मई माह में दिए नोटिस जारी किए जाने पश्चात बिजेंद्र सिंह द्वारा अतिक्रमण नही हटाने पर उनका नामांकन चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। जिसे ग्राम प्रधान उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय की एकलपीठ में पूर्व में चुनोती दी थी।