नैनीतालः वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम शामिल करने का मामला! हाईकोर्ट में पेश हुए चुनाव अधिकारी, बोले- परिवार रजिस्टर के आधार पर चिन्हित किए गए नाम

Nainital: Case of inclusion of names of outsiders in voter list! Election officer appeared in High Court, said- names were marked on the basis of family register

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्राम सभा में क्षेत्र से बाहर के लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि इनको वोटर लिस्ट में शामिल करने के क्या मापदंड अपनाए गए। लिस्ट में शामिल करते वक्त इनको किस आधार पर चिन्हित किया गया कि ये यहां रहते है। कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए चुनाव अधिकारी द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि परिवार रजिस्टर के आधार पर लिस्ट में नाम चिन्हित किए गए थे। वहीं कोर्ट ने कहा कि पंचायती राज्य अधिनियम के अनुसार परिवार रजिस्टर से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। साथ ही मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की गई है।

अभी तक पंचायत चुनाव को चुनौती देने सम्बन्धी 25 से अधिक याचिकाएं अलग-अलग मुद्दों को लेकर दायर हो चुकी हैं। बता दें कि बुधलाकोट निवासी आकाश बोरा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम की वोटर लिस्ट में 82 वोटर क्षेत्र से बाहरी लोगों के नाम शामिल किये गए हैं। जिनमें अधिकतर लोग उड़ीसा राज्य व अन्य जगह के हैं। जब इसकी शिकायत उनके द्वारा एसडीएम से की गई तो उनके द्वारा इसमें एक जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी ने वोटर लिस्ट का अवलोकन करके पाया कि इसमे से 18 लोग बाहर के हैं। लेकिन अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद भी चिन्हित 18 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से नही हटाये गए। जनहित याचिका दायर करने के बाद उनके द्वारा ऐसे ही 30 अन्य की लिस्ट भी कोर्ट में पेश की गई। शिकायत करने के बाद भी जिसपर कोई कार्यवाही नही की गई। जिसमें हल्द्वानी, नैनीताल, उड़ीसा, दिल्ली और हरिद्वार आदि स्थानों के बाहरी लोगों के नाम शामिल किए गए हैं।