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नैनीतालः खेल मैदान में खेल गतिविधियों और आम जनमानस पर प्रतिबंध लगाने का मामला! हाईकोर्ट ने दिए अहम निर्देश

Nainital: Case of banning sports activities and general public in the playground! High Court gave important instructions

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल के एकमात्र खेल मैदान में खेल विभाग द्वारा खेल गतिविधि और आम जनमानस के लिए लगाए गए प्रतिबंध को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने आम जनमानस के अभ्यास के लिए खेल मैदान को खोलने व खेल गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 अगस्त की तिथि नियत की है। बता दें कि नैनीताल निवासी उन्नति पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल नगर के एकमात्र खेल मैदान में खेल विभाग द्वारा कुछ ही खेलों को खेलने की अनुमति देने के साथ ही स्थानीय लोगों के प्रवेश व अभ्यास करने पर प्रतिबंध लगाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नगर के एकमात्र खेल मैदान में खेलों के साथ ही अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराई जाती रही हैं। याचिका में कोर्ट से खेल मैदान को खिलाड़ियों के अभ्यास व अन्य खेल गतिविधियों को खोलने की प्रार्थना की है।