नैनीताल ब्रेकिंगः जिला पंचायत चुनाव के दौरान ओवर राइटिंग का मामला! हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका पेश करने को कहा, कल 27 अगस्त को फिर होगी सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज मंगलवार को 14 अगस्त को हुए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में टेम्परिंग अथवा ओवर राइटिंग की शिकायत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल से कल 27 अगस्त को चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका पेश करने को कहा है। अब कल 27 अगस्त को कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में विवादित बिंदुओं पर निर्णय हेतु चुनाव आयोग को भेजा जाए। जिसपर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए हैं। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने 20 अगस्त को उच्च न्यायालय में पुनर्मतदान की मांग को लेकर दायर याचिका कर कहा है कि एक मतपत्र में छेड़छाड़ हुई है। उसके क्रमांक 1 में ओवरराइटिंग कर उसे क्रमांक 2 लिख दिया गया, जिससे मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया गया।