नैनीतालः अधिवक्ता कार्की ने जामा मस्जिद को लेकर मांगी सूचना! वक्फ बोर्ड ने दिया जवाब
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के अधिवक्ता नितिन कार्की द्वारा मल्लीताल स्थित जामा मस्जिद के संबंध में मांगी गई सूचना पर उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड ने अपना जवाब दिया है। बता दें कि नितिन कार्की द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से भेजी गई सूचना में 6 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई में मांगी गई पहली सूचना जामा मस्जिद का वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहण करने के वर्ष की थी। इसका जवाब देते हुए बताया गया कि वक्फ बोर्ड मस्जिद का अधिग्रहण नहीं करता है, बल्कि रजिस्ट्रेशन करता है। जो संभवतः 1938 में हुआ है। वहीं दूसरी सूचना मस्जिद के कुल क्षेत्रफल को लेकर थी। जिसके जवाब में बताया गया कि वक्फ के रिकॉर्ड में यह सूचना उपलब्ध नहीं है। तीसरी सूचना जो कि मस्जिद के वक्फ में सम्मिलित होने से पूर्व यह किसके नाम दर्ज थी, जिसके जवाब में सूचना उपलब्ध न होना बताया गया। वहीं मस्जिद निर्माण हेतु नक्शा व अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वक्फ की पत्रावली में उपलब्ध न होने की जानकारी दी गई है। इसी के साथ रजा क्लब के वक्फ में शामिल होने के वर्ष व उससे पूर्व रजा क्लब के मालिकाना हक की जानकारी आरटीआई में नहीं दी जा सकने के उल्लेख करते हुए इस संदर्भ में नियमानुसार वक्फ पत्रावली का अवलोकन करने को कहा गया।